‘वर्क प्लेस पर गाली-गलौज और बदतमीजी नहीं है अपराध

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ की ओर से डांट-फटकार को जानबूझकर किया गया अपमान नहीं माना जा सकता जिसमें आपराधिक कार्यवाही की जरूरत हो। साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने के नतीजे बुरे साबित हो सकते हैं इससे कार्यस्थल पर आवश्यक अनुशासनात्मक माहौल बिगड़ सकता है।

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फिर विवादों में शिवाय हॉस्पिटल,ऑपरेशन के तीन महीने बाद सीटी स्कैन में 80 सीसी पस जमा होने का दावा

कोरबा,(आधार स्तंभ) :  कोरबा का शिवाय हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है।  अस्पताल से...

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