आरोपी की जमानत याचिका Raipur कोर्ट से खारिज

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रायपुर (आधार स्तंभ) : आरंग मॉब लिंचिंग केस मे आरोपी नवीन सिह ठाकुर का जमानत याचिका प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा निरस्त किया गया है। बता दें कि सात जून को रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के महानदी पुल के ऊपर ट्रक में सवार में चांद मियां, गुड्डू खान की हत्या कर दी गई जबकि और सद्दाम की इलाज के दौरान 18 जून को मौत हो गई। मामले में पुलिस के तरफ से 18 जून को जानकारी दी गई थी की तीन युवक सहारनपुर के रहने वाले ट्रक में चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान नाम के युवक सवार थे। पुलिस ने बताया कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत चोट लगने से होना पाया गया है।

 

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दो दशक पुराने रिश्वत मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने कर दिया बरी,मौत के बाद बेगुनाह साबित हुआ

बिलासपुर(आधार स्तम्भ) : दो दशक पुराने रिश्वत मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रजनी...

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