आधी रात बंधक बनाकर मामा-भांजा को पिटवाया,टायर फैक्ट्री के मालिक व अन्य पर FIR

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कोरबा(आधार स्तंभ) :  टायर की फैक्ट्री में सेल्समैन का काम करने वाले पर चोरी करवाने का इल्जाम लगाकर मारपीट करने और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री के मालिक पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
मामले का प्रार्थी इमरान भारती पिता कुद्दुस उम्र 32 वर्ष पता कुंआभट्ठा टायर की खरीदी- बिक्री का काम करता है। पीड़ित ने सिविल लाइन थाना रामपुर में बताया कि अंकुश आग्रवाल का टायर का फैक्ट्री सलोरा में स्थित है जहां वह टायर की सप्लाई का कार्य करता है।

उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे कॉल करके अंकुश अग्रवाल के द्वारा उस पर टायर चोरी का आरोप लगाया गया। उसके बाद 28 अक्टूबर को रात्रि लगभग 1.30 बजे इमरान के व्हाट्सअप ग्रुप में अंकुश अग्रवाल द्वारा मैसेज किया गया कि मेरे ऑफिस में आओ और अपने आपको सही साबित करो कि आपने टायर चोरी नहीं करवाया है। अंकुश अग्रवाल ने मैसेज कर कहा कि चांद, नसीम, राजा, सब लोग ऑफिस में आओ और अपने आपको सही साबित करो कि, आपने टायर चोरी नहीं करवाया है और सब अगर ऑफिस में नहीं आये तो तुम्हारा बचा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। इसके पश्चात् आरिफ जो कि टायर का कार्य करता है उसका फोन आया और उसने कहा कि, अंकुश भैया कोसाबाड़ी, इंडस्ट्रीरियल एरिया वाले ऑफिस में बुला रहे हैं। फिर प्रार्थी अपने भांजा राजा को लेकर कोसाबाड़ी, इंडस्ट्रीरियल एरिया अंकुश अग्रवाल के ऑफिस पहुंचा तो पहुंचते साथ ही अंकुश अग्रवाल और उसके साथ अन्य साथी लोग मारपीट, गाली-गलौच करने लगे और इमरान पर यह आरोप लगाने लगे कि सलोरा फैक्ट्री से टायर की चोरी होती थी, इस बात की जानकारी तुमको थी और तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया जिससे लाखों का नुकसान हुआ है अब मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूँगा।

ऐसा कहते हुये लगभग 02 घंटा तक इमरान व भांजा राजा के साथ बंधक बनाकर मारपीट किया गया जिससे गंभीर चोट आई है। इस दौरान इमरान के पास रखे हुये 4900/- रूपये को भी अंकुश अग्रवाल के साथ मारपीट करने वाला युवक इमरान के पॉकिट से अचानक निकाल लिया एवं जबरन और मारने की धमकी देते हुये मोबाईल में वीडियो बनाकर जबरदस्ती कबूल करवाया कि पिछली जितनी भी चोरी हुई है, उसका हर्जाना भरने की धमकी दी गई। इमरान के मुताबिक उसने डरकर बयान दिया।

फिलहाल, इमरान भारती की रिपोर्ट पर अंकुश अग्रवाल एवं उसके अन्‍य साथी के विरुद्ध धारा 115(2), 127, 296, 3(5), 304(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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