विनय दुबे उर्फ कन्नू को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

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बलौदाबाजार(आधार स्तंभ) :  माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा आरोपी विनय दुबे उर्फ कन्नू को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

आरोपी विनय दुबे उर्फ कन्नू ने आजाद चौक बलौदाबाजार में पत्थर से वार कर अपनी पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था और विवेचना के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था।

न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे न्याय की जीत हुई है। पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही की वजह से ही आरोपी को सजा मिल पाई है।

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