शराब घोटाले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
बिलासपुर(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों के खिलाफ शराब घोटाला मामले में एसीबी-ईओडब्लू को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है ( No Coercive Action Shall be taken against the petitioners)।
दोनों के खिलाफ जाँच एजेंसीज ने शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की हुई है। बता दें कि, सोमवार, 1 अप्रैल को टुटेजा की याचिका जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की एकल बेंच ने सुनवाई की। इसके अलावा अदालत ने एसीबी-ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब भी किया है।
हाईकोर्ट में इस मामले की ED की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डॉ सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की। वहीं अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं राजीव श्रीवास्तव ने की।
गौरतलब है कि अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी के मामले एवं नोएडा एफआईआर मामले में “No Coervice Action” का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है।