लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध*

Must Read

*ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध*

कोरबा (आधार स्तंभ): लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है।

  • उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
Latest News

आमाघाट रोड पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़(आधार स्तम्भ)  :  रायगढ़ पुलिस ने आमाघाट रोड पर ट्रक और ट्रेलर चालकों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले...

More Articles Like This

- Advertisement -