रिश्वत लेकर टेबल के नीचे गिनते पटवारी विनोद कैमरे में कैद,सस्पेन्ड किया गया

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कोरबा(आधार स्तम्भ) :  जिले के पसान क्षेत्र से रिश्वतखोरी का एक तथाकथित मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हल्का नंबर 10 पिपरिया के पटवारी विनोद अग्रवाल रुपए लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और आदिवासी किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। मामले में पोड़ी उपरोड़ा के एसडीएम मनोज कुमार बंजारे ने आदेश जारी कर पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर किसानों से 5 हजार रुपए तक और फौती नामांतरण के लिए 10 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है। लोगों का कहना है कि बिना पैसे दिए राजस्व संबंधी कार्य नहीं किए जाते, जिससे क्षेत्र के गरीब और आदिवासी किसान लंबे समय से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि किसी ग्रामीण ने कथित लेन-देन का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 500 के नोट की शक्ल में यह रुपए लेने के बाद पटवारी द्वारा टेबल के नीचे इसे गिनते हुए वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य सरकार “सुशासन तिहार” के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का दावा कर रही है। लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से रिश्वतखोरों को।पकड़वा भी रहे हैं। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर रिश्वतखोरी के लगते आरोप ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

 निलंबन का आदेश जारी

सोशल मीडिया एवं वेब न्यूज चैनल के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पटवारी विनोद अग्रवाल प.ह.न. 10 पिपरिया, 09 सिर्री (अति.प्र.) रा.नि.म. पसान, तहसील पसान के द्वारा ग्रामीणों/किसानों से पैसा लेते दिखाया गया हैं तथा वेब न्यूज के अनुसार ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि वन पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर रूपये 5,000 और फौती नामांतरण के लिए रूपये 10,000 तक की रकम वसूली जाती है, जिससे राजस्व विभाग की छवि धूमिल हो रही है। पटवारी श्री विनोद अग्रवाल का यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

2/ विनोद अग्रवाल, प.ह.नं. 10, (पिपरिया), 09 सिरी (अति.प्र.) तहसील पसान का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के फलस्वरूप छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् श्री विनोद अग्रवाल, प.ह.नं. 10, (पिपरिया), 09 सिर्री (अति.प्र.) रा.नि.मं. पसान, तहसील पसान, जिला कोरबा (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3/निलंबन अवधि में विनोद अग्रवाल, प.ह.नं. 10, (पिपरिया), 09 सिर्री (अति.प्र.), रा.नि. मं. पसान, तहसील पसान, कोरबा (छ.ग.) का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार पसान, जिला कोरबा (छ.ग.) में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

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