छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी करते पकड़े गए तो होगी 7 साल की जेल

Must Read

 

रायपुर(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को रोकने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा ने गौवंश व दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

इसके मुताबिक तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल और 50हजार जुर्माना भी। इस आदेश पर डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है।

 

Latest News

कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी व शासकीय सेवक बदले, करतला बी ई ओ संदीप पांडे बने बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, देखें...

रायपुर/कोरबा (आधार स्तंभ) : जिला शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा आज स्थानांतरण सूची जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों...

More Articles Like This

- Advertisement -