राह चलती लड़की से मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

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कोरबा,(आधार स्तंभ) :  30.03.2026 को प्रार्थीया कु० पूनम राय पिता धिरेन्द्र राय उम्र 24 साल सा० बाल विहार स्कुल के पास पम्पहाउस अटल आवास क0 164 चौकी सीएसईबी जिला कोरबा (छ०ग०) की रात्रि करीब 09:30 बजे अपना मार्ट दुकान घण्टाघर कोरबा में काम कर पैदल अपने घर लौट रही थी। बुधवारी रेल्वे कॉसिंग के पास पहुंची थी वहां पर लाईट गोल होने से काफी अंधेरा था, उसी समय एक अज्ञात लड़का रेल्वे लाईन तरफ से आया और इसे खींचकर रेल्वे पटरी तरफ ले जाकर हाथ झापड़ से मारपीट किया तथा इसका रियल मी कम्पनी का मोबाईल फोन जिसमें मोबाईल नंबर 9691075962 लगा है कीमती 15000/- को छीनकर अंधेरे में भाग गया है। प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 274/2026 धारा 304(2), 115 (2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया है तथा आहिता का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने पर मामले की प्रार्थिया के साथ घटना कारित करने वाले की पहचान बुधवारी बाजार जैन मंदिर के पिछे बस्ती में रहने वाले रामा सोरी के रुप में होने पर लगातार आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था, जो लगातार सकुनत से फरार था। आज दिनांक 09.08.2026 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही आरोपी रामा सोरी पिता बंशी सोरी उम्र 29 साल सा० जैन मंदिर के पिछे बुधवारी रेल्वे किनारे बस्ती चौकी सीएसईबी जिला कोरबा (छ.ग.) को पकड़कर अंतर्गत धारा 23. भा. सा.अ. के तहत मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया है, जिसने प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उसके 01 नग रियलमी कम्पनी के मोबाईल फोन को लूटपाट करना स्वीकार किया है, जिसके पेश करने पर 01 नग पुराना इस्तेमाली गहरा नीला रंग रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन जिसका मॉडल RMX 3944 एवं IMΕΙ (Ι) 868226070739190, (II) 868226070739182 है कीमती करीब 15000/- रुपये समक्ष गवाहों के बरामद कर मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं मशरुका वजाप्ता सुमार किया गया है।

प्रकरण सदर में अंतर्गत धारा 304 (2),115 (2) बी.एन.एस. के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज है, परन्तु अब तक की जुमला विवेचना पर मामले की प्रार्थिया पूनम राय को दिनांक घटना समय को आरोपी द्वारा हाथ झापड़ से मारपीट कर उसके मोबाईल फोन को छीनकर भाग जाना तथा अपराधिक बल प्रयोग कर उपहति कारित कर प्रार्थिया का मोबाईल लूटकर भाग जाना पाया गया है, जो अपराध धारा 309 (6) बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाये जाने से मामले में धारा धारा 304 (2), 115 (2) बी.एन.एस. को हटाकर धारा 309(6) बी.एन.एस. जोड़ा गया है तथा आरोपी रामा सोरी पिता बंशी सोरी उम्र 29 साल सा० जैन मंदिर के पिछे बुधवारी रेल्वे किनारे बस्ती चौकी सीएसईबी जिला कोरबा (छ.ग.) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर दिनांक 09.08.2026 के 13:10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मामले में आरोपी के धरपकड़ तथा विवेचना कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा लखन पटले के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिविल लाईन रामपुर प्र० उप पुलिस अधीक्षक आस्था शर्मा, चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्ष राजेश तिवारी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रमोद पटेल, प्र.आर. 286 गोविन्द सिंह, आर. 689 रितेश शर्मा की सराहनीय भूमिका रही है।

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