कोरबा(आधार स्तंभ) : जिले के लेमरू थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर एक महिला के घर आधी रात कथित तौर पर धनुष-बाण, टांगी और डंडे से लैस होकर पहुंचे लोगों ने न सिर्फ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उसे “टोनही” बताकर जिंदा दफन कर देने तक की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी खुलेआम कहते रहे कि उन्होंने पहले भी कई मामले किए हैं, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और “हरिशंकर यादव सब संभाल लेता है।” महिला की शिकायत पर लेमरू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर के अनुसार ग्राम कोढ़हा, रोटी मोहल्ला देवपहरी निवासी इतवारिन बाई मंझवार (38 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि उसके पति सरजू मंझवार पांच भाई हैं और परिवार में पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। आरोप है कि उसकी हिस्से की जमीन हड़पने की नीयत से आरोपी राजू मंझवार, दिलमोहन एवं अन्य ने 25 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे एक राय होकर उसके घर में जबरन प्रवेश किया।
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी धनुष-बाण, टांगी और डंडा लेकर उसके घर पहुंचे और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कहा कि वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी उसे लंबे समय से “टोनही” कहकर प्रताड़ित करते हैं। कई बार जान से मारने की कोशिश किए हैं। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि “तूने हमारे पिता को खा लिया है, तुझे जिंदा दफना देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहां कोई जांच करने नहीं आएगा।”
एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक आरोपियों ने यह भी कहा कि “पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा आदमी हरिशंकर यादव है, वह सब संभाल लेता है। हमने पहले भी कई केस किए हैं, सब संभाल लिया गया।” इस कथित धमकी से महिला भयभीत हो गई और उसे अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी।
महिला ने पुलिस को बताया कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और खेती ही उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है तथा पहले भी टोनही बताकर जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। उसे आशंका है कि आरोपियों द्वारा कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना की जा सकती है।
आवेदन में महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, उन्हें तलब कर पूछताछ करने तथा स्वयं और अपने परिवार के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
शिकायत के आधार पर लेमरू थाना पुलिस ने राजू मंझवार, दिलमोहन एवं अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3) तथा 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।




