कोरबा-कुसमुण्डा (आधार स्तंभ) : “मृतक और आरोपी दोनो एक साथ राजमिस्त्री का काम किया करते थे। इनके बीच रुपये लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें आरोपी ने हमला कर चोट पहुंचाया था। इसके बाद मृतक के घर जाकर उसकी पत्नी को डंडा मारने की जानकारी दिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल गए जहां मौत हो गई।”
कोरबा जिले के थाना कुसमुण्डा के अपराध क्रमांक 245/2023 में आरोपी कौशल यादव उर्फ मुण्डा पिता शिव कुमार यादव उम्र 26 वर्ष निवासी बिरदापहरी पारा आवास मोहल्ला को धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय एच. के. रात्रे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. के द्वारा आजीवन सश्रम करावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा दिलीप झा द्वारा जानकारी दिया गया कि मृतक ओमप्रकाश राजवाड़े पिता नेतराम राजवाड़े उम्र 45 वर्ष निवासी बिरदा तेंदुवाहीपारा थाना कुसमुण्डा पर आरोपी के द्वारा बांस के डंडा से सिर पर दो-तीन बार मारने से गंभीर चोंट पहुंचाया गया। ईलाज के दौरान निजी अस्पताल में दिनांक 22/08/2023 को मृत्यु हो गई।
मृतक और आरोपी दोनो एक साथ राजमिस्त्री का काम किया करते थे। इनके बीच रुपये लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें आरोपी ने हमला कर चोट पहुंचाया था। इसके बाद मृतक के घर जाकर उसकी पत्नी को डंडा मारने की जानकारी दिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल गए जहां मौत हो गई। सूचनाकर्ता प्रियरंजन कुर्रे की सूचना पर थाना कुसमुण्डा द्वारा मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी एच. के. रात्रे के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. के तहत अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संपुष्किारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की और अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।