’’थाना सक्ती पुलिस की कार्यवाही‘‘ थाना सक्ती में पीड़िता ने उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 25.06.2025 के दोपहर लगभग तीन बजे पीला महल में पीड़िता एवं पूर्व से पीली महल में उपस्थित कर्मचारी तथा सक्ति क्षेत्र से आए हुए ग्रामीणों के साथ सक्ती निवासी अमंग जोशी राजकुमार अग्रवाल , एवं राजेश शर्मा एवं उनके साथ आए हुए लगभग अन्य लड़कों के द्वारा लाठी डंडा हथियार हथौड़े एवे टांगी से लैस होकर लोगों को मारपीट कर कब्जा करने की नियत से ताला तोड़कर दरवाजों को तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया ।
इस दौरान आरोपी अमंग जोशी कुछ लड़कों को ले कर पीड़िता के कमरे में जरदस्ती प्रवेश किया जिसमे आरोपी द्वारा पीड़िता का मोबाईल फोन को छीन कर तोड़ा गया पीड़िता के अलमारी तथा ड्राज में रखे हुए पैसों और जेवर को आरोपी एवं उसके द्वारा बुलाये लड़कों के द्वारा जबरदस्ती निकाल लिया गया । लाठी डंडों से मारपीट कर जातिगत गाली गलौज करते हुए जबरन महिला मर्यादा के विपरीत पीड़िता को छेड़छाड़ किया गया है। कमरे से पीड़िता को बाहर निकाल कर पीड़िता और महल में पहले से उपस्थित सभी लोगों को बाहर निकाल कर भी मारपीट की गई है।
इस घटना पर महल मे उपस्थित ब्रजराम नेताम रति राम सिदार, पीड़िता,नजीर हुसैन एवं अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई है। जिनका वर्तमान में इलाज चल रहा है।
घटना के दौरान लोगों के बचाव करने एवं पुलिस हस्तक्षेप करने पर घटना के मुख्य साजिश कर्ता राजेश शर्मा, राज कुमार अग्रवाल तथा अमंक जोशी पुलिस के डर से पीछे के दरवाजे से अपने कुछ लडकों के साथ भाग निकले और मौके पर ही घटना में शामिल 06 लोगों को पकड़ा गया जो निम्नानुसार है-
01. प्रशांत राठौर पिता स्व. राम अवतर राठौर उम्र 27 साल साकिन रिस्दा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)
02. भास्कर महिलांगे पिता समारू लाल महिलांगे उम्र 26 साल साकिन दर्राभांठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)
03 सुनील यादव पिता कीर्तन यादव उम्र 19 साल साकिन डेरागढ थाना बाराद्वारा
04 कान्हा यादव पिता रमेश यादव उम्र 18 साल 06 माह साकिन रिस्दा थाना बाराद्वार
05 अमरदीप भैना पिता गनतप भैना उम्र 19 साल साकिन रिस्दा थाना बाराद्वार
एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को घटना कारित करने के साक्ष्य सहित मौके से ही बरामद किया गया है।
पीड़िता की सूचना पर धारा 296,351(3), 115(2),333,74, 303(2), 61(2)(ए),190(2) बी एन एस एवं धारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ब)(1), 03(1)(द)(ध), 3(2)(क) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना कि जा रही है।
मौके पर घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई जिसमें मामला यह स्पष्ट हुआ कि हम अमंक जोशी राजेश शर्मा तथा राजकुमार अग्रवाल एवं अन्य लोगों के द्वारा बाहर से कुछ लड़के पीला महल में कब्जा करने एवं पीले महल में उपस्थित लोगों से मारपीट करने तथा नुकसान पहुँचाने की योजना से पूर्व से ही तुर्री धाम मे इक्टठा होकर योजना बनाकर लाठी डंडा हथियार से लैस होकर घटना स्थल में आये थे।
अपराध में विवेचना के क्रम में घटना स्थल पर इस घटना के सत्यापन में पर्याप्त सबूत पाए गए हैं जिसमें से घटनाक्रम दौरान आरोपियों द्वारा हथियार से लैस होना के संबंध में फोटोग्राफ वीडियो तथा घटना स्थल पर महल के अंदर चारों तरफ लाठी डंडा टाँगी हथौड़े भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों द्वारा इस्तेमाली सेंट्रो कार तथा आहत के नुकशान किये गये वाहन एवं वस्तुओं को घटना स्थल निरीक्षण में जप्त किया गया है ।
वर्तमान में गिरफ्तार शुदा आरोपियों में स्पष्ट किया है कि घटना को अंजाम देने के लिए सक्ती निवासी राज कुमार अग्रवाल, अमंक जोशी तथा राजेश शर्मा ने ही बाहर से लडकों को हथियार डण्डा इत्यादि के साथ योजाना बनाकर इक्कटठा किया था। और घटना को अंजाम दिया है। अन्य फरार आरोपियों के संबंध में साजिश कर्ताओं के गिरफ्तारी के बाद खुलासा हो सकेगा।गिरफ्तार शुदा आरोपियों के पास से पीड़िता के कक्ष से निकाले गये कुछ रूपये उनके निशान देही पर आरोपियों के बताये अनुसार कुल 48300/- रूपये बरामद किया गया हैं।
पुलिस के भय से फरार आरोपियों एवं घटना कारित करने के लिए शामिल अन्य आरोपियों के पता साजी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदया, सक्ती के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई है।
उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (पु) सक्ती के नेतृव्त में उप निरीक्षक अनवर अली थाना प्रभारी सक्ती, सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार, संतोष पाण्डेय, राम कुमार रात्रे, प्र. आर. शब्बीर मेमन विनोद कंवर,जीत जाटवर, संजीव शर्मा, आरक्षक यादराम चन्द्रा, जोगेश साहू, एवं महिला आरक्षक आफशा परवीन एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सक्ती के पीला महल में साजिशन हमला, लाठी-डंडों से मारपीट और लूटपाट, छह आरोपी गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार
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