साहूकारी लाइसेंस के लिए बनाए गए कड़े नियम, नियमों को ठेंगा दिखाकर सूदखोरों की चल रही अबैध वसूली व मनमानी

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16 हजार कर्ज के एवज में लाखों वसूला,बुलेट और एटीएम भी हड़प लिया था

कोरबा(आधार स्तंभ) : प्रदेश में साहूकारी लाइसेंस के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों को ठेंगा दिखाकर सूदखोर ऊंची और मनमानी दर पर ब्याज वसूल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से सूदखोर चांदी काट रहे हैं। सूदखोरी के धंधे में हर माह लाखों का फायदा देखकर कर्जदारों से ब्याज का मनमाना पैसा वसूलने मसल्स पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा न देने पर धमकी और ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे चन्द लोग अवैध साहूकारी की आड़ में कई गुना वसूली करने के साथ भयादोहन करते हैं जिसके कारण दबाव व तनाव में खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम भी इनकी दुष्प्रेरणा के कारण उठा लिया जाता है। बड़ी चालाकी से ऐसे लोग लेनदेन में उधार,ब्याज,कर्ज का लेख न कर जरूरत आदि का जिक्र कराकर अपने आपको सुरक्षित कर कर्जदार को लपेटते आये हैं। लेकिन इस बार यह चालाकी काम न आई और जिले के कुसमुंडा थाने में दर्ज अपराध क्र. 192/2024 धारा 384,34 भादवि ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 04 के तहत कार्यवाही करते हुए सूदखोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष प्रार्थी कमलेश्वर राठिया ने शिकायत प्रस्तुत की थी कि कुसमुंडा थाना क्षेत्र में अवैध रुप से साहूकारी करने वालों एवं ऋणियों को आत्महत्या करने पर विवश करने से वह परेशान है। उसका बुलेट मोटरसाइकिल और ATM कार्ड रख लिया गया है और मात्र 16 हजार रुपये के एवज में लाखों रुपये एटीएम से निकालकर हड़प लिये गये हैं। 2022 में भी हुई शिकायत से भी अवगत कराया गया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए सूदखोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी कुसमुंडा को निर्देशित किया गया।

थाना प्रभारी कुसमुण्डा के द्वारा प्रार्थी कमलेश्वर राठिया पिता ललित कुमार राठिया उम्र 33 वर्ष सा.मकान नंबर एम/202 विकासनगर कुसमुण्डा का अपने पत्नि के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन देने पर दिनांक 21 मई को ही उक्त अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर आरोपीमोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू पिता खलील अहमद कुरैशी उम्र 40 वर्ष निवासी एसईसीएल अस्पताल के सामने मुड़ापार कोरबा, मोहम्मद ताजुद्दीन पिता नूर मोहम्मद उम्र 51 वर्ष निवासी एसईसीएल मकान नंबर एम/283 विकासनगर कुसमुण्डा की पतासाजी हेतु टीम गठित कर कुसमुण्डा, कोरबा व बिलासपुर रवाना किया गया।

मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू को उसके वर्तमान निवास वैशालीनगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर में पतासाजी कर मुखबिर की सूचना पर रेल्वे स्टेशन बिलासपुर के पास हिरासत में लिया गया। आरोपी मोहम्मद ताजुद्दीन को उसके निवास विकासनगर कुसमुण्डा से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा, उप निरीक्षक डी.आर. ठाकुर, प्रधान आरक्षक रंजन देवांगन, आरक्षक धीरज पटेल, लेखराम धीरहे की मुख्य भूमिका रही।

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