कर्तव्य के प्रति लापरवाही, हल्का पटवारी सस्पेंड

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बिलासपुर(आधार स्तंभ) : कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक /3208/भू.अ./पट. स्था. /2024 बिलासपुर दिनांक 11.01.2024 अनुसार अरपा-भैसाझार चकरभाठा वितरक नहर निर्माण के लिये की गई भू-अर्जन की कार्यवाही में जिला स्तरीय जाँच समिति द्वारा की गई।

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जाँच में दिलशाद अहमद तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी दोषी पाये गये है। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अवगत करने के निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय का कारण बताओं सूचना क्रमांक/260/ स्टेनो/अ.वि.अ./2024 तखतपुर दिनांक 30/01/2024 जारी कर दिलशाद अहमद तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी से जवाब लिया गया।

दिलशाद अहमद तत्कालीन पटवारी सकरी द्वारा प्रस्तुत जवाव संतोषप्रद होना नहीं पाया गया। उक्त कृत्य छ०म० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियमों का उल्लंघन है। दिलशाद अहमद, तत्कालीन पटवारी सकरी वर्तमान पटवारी तखतपुर प.ह.नं. 28 को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में प.ह.नं. 28-तखतपुर का अतिरिक्त प्रभार व्यासनारायण सिंह क्षत्री पटवारी हल्का नंबर 11 निगारबंद को अपने प्रभार के साथ आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से सौंपा जाता है। निलंबन अवधि में दिलशाद अहमद का मुख्यालय तहसील कार्यालय सकरी किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन द्वारा देय जीवन निर्वाह भत्ता उन्हें देय होगा। निलंबन अवधि में वे प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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