होली पर 4 मार्च को मदिरा दुकान रहेगा बंद…

Must Read

सारंगढ़ बिलाईगढ़ (आधार स्तम्भ) :  छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी कर होली पर्व के अवसर पर 04 मार्च 2026 (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को 1 दिवस हेतु ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने होली के दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ कंपोजिट), दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) पूर्णतः बंद रहेगा।

इस दौरान जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शराब रखने और बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

Latest News

छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई DFO बदले; IFS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी

रायपुर,(आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया गया है।...

More Articles Like This

- Advertisement -