लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध*

Must Read

*ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध*

कोरबा (आधार स्तंभ): लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है।

  • उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
Latest News

आदिवासी बालक आश्रम में कथित फर्जी एंट्री का खेल? 40 किमी दूर पदस्थ अधीक्षक को अतिरिक्त प्रभार… आखिर क्यों?

50 सीटर आश्रम में 34 बच्चों की एंट्री, करीब 15 बच्चों का घर पर रहने का दावा; अधीक्षक की...

More Articles Like This

- Advertisement -