महिला अधिवक्ता को बेल्ट से मारा,कमरे में बन्द कर तलाक का दबाव,ससुराल में कहर

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कोरबा(आधार स्तम्भ)  : शहर क्षेत्र की एक महिला अधिवक्ता को उसके पति सहित ससुराली जनों ने मारपीट कर प्रताड़ित किया। ससुर के द्वारा उसके पति को उकसाया जाता रहा कि उसे मार दे, दूसरी शादी करा दिया जाएगा।

पीड़िता अधिवक्ता उम्र 27 वर्ष निवासी सीएसईबी कालोनी निहारिका विगत 4 वर्षो से विधी व्यवसाय कर रही है। वर्ष 2024 में उसका विवाह सीएसईबी निवासी शुभम दास से सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति कोई कमाई नहीं करता, दारू पीने के लिए पत्नी से पैसा मांगता है और नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करता है। जान से खत्म कर दूँगा कहता है। सास-ससुर उसे मना करने की बजाय कहते हैं कि तू इसे मार कर खत्म कर दे, हम तेरा दूसरा शादी किसी अच्छे लड़की से कराएंगे। घटना दिनांक 24 मई को भी पति के द्वारा शराब के नशे में मारपीट किया गया तथा दो दिन पहले भी पति ने बेल्ट से पीटा था जिसमें सास-ससुर के द्वारा उसका उत्साहवर्धन कर मारपीट कराया जाता है।

आरोप है कि सास- ससुर के द्वारा उसके साथ जबरजस्ती कमरे में बंद कर हाथ-मुक्का-लात से मारपीट किया जाता है और कहा जाता है कि मेरे बेटे को तलाक नहीं देगी तो ऐसा ही तेरे साथ मारपीट होता रहेगा।

थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर में दिए गए आवेदन के आधार पर अधिवक्ता के पति शुभम व ससुर श्याम दास महंत एवं सास लक्ष्मी बाई के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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