धर्म बदलने दबाव बनाती थी पत्नी, हाईकोर्ट ने इस कृत्य को बताया क्रूरता, तलाक किया मंजूर…

Must Read

बिलासपुर(आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वैवाहिक जीवन में किसी भी जीवनसाथी द्वारा बार-बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह व्यवहार दूसरे पक्ष के लिए असहनीय स्थिति पैदा करता है, जिससे दांपत्य जीवन चलाना संभव नहीं हो पाता। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इसी आधार पर पत्नी की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक आदेश को बरकरार रखा है।

मामला बालोद जिले का है जहां पति-पत्नी ने वर्ष 2018 में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया था। एक दिन दोनों डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में एक भैंस अचानक सामने आ जाने से एक्सीडेंट हो गया। पत्नी ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। पत्नी के पिता ने दोनों को बुलाकर कहा कि उन पर भूत-प्रेत का साया है और करीब 6–7 महीने तक दरगाह ले जाते रहे। बिज़नेस में लगातार नुकसान होने के चलते पति ने दरगाह जाना बंद कर दिया। इस बात को लेकर पत्नी उससे झगड़ने लगी। पति के इंकार के बाद पत्नी ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसे पति ने मानने से इनकार कर दिया।

इसके बाद पत्नी मायके चली गई और बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देने लगी, जिससे पति मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया। पति ने मानसिक प्रताड़ना और असहनीय परिस्थितियों के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय देते हुए तलाक मंजूर कर लिया। पत्नी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार-बार आत्महत्या की धमकियाँ देना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और अनावश्यक मानसिक तनाव उत्पन्न करना, ये सभी मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पति-पत्नी एक साथ रहकर वैवाहिक जीवन जारी नहीं रख सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।

Latest News

छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई DFO बदले; IFS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी

रायपुर,(आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया गया है।...

More Articles Like This

- Advertisement -