कटघोरा(आधार स्तंभ) : माता-पिता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के और बाद में धमकी देकर इस सिलसिले को दोहराने के मामले में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वारा तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष की कारावास और 3500 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। आरोपियों में से दो पीड़िता के चचेरे भाई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कटघोरा में अपार्ट 17 न्यायाधीश स्वर्ण लता टोप्पो के द्वारा धारा 376, 506 और पास्को एक्ट से संबंधित एक मामले में यह निर्णय दिया है। घटना दीपिका पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सितंबर 2021 में हुई थी। घर पर 14 वर्षीय किशोरी अकेली थी उसके माता-पिता काम करने के लिए नजदीक में ही गए हुए थे, मौके का फायदा उठाकर पहले दिन चचेरे भाई ने उसे दुष्कर्म किया। अगले दिन दूसरे भाई ने फिर ऐसा ही किया और इसके लिए पहले दिन वाली घटना को लेकर बातचीत की और उसे किसी को भी नहीं बता देने के लिए धमकी दी। घटना के तीसरे दिवस जागेश्वर दास नामक व्यक्ति ने भी किशोरी के साथ बलात्कार किया। आखिरकार पीड़िता ने इस घटना को अपने माता-पिता को बताई इसके बाद में पीड़िता अपने माता पिता के साथ दीपिका थाना पहुंची रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया गया साथ ही पुलिस ने प्रकरण में किशोरी से दुष्कर्म का प्रकरण आईपीसी की धारा 376, 506 और पास्को एक्ट की धारों से 299/ 2021 दर्ज किया। इस पर विचार विचारण के लिए कोर्ट भेजा गया इस मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राकेश जायसवाल के द्वारा पैरवी की गई। इस दौरान आरोपियों के संबंध में दोष सिद्ध पाए गए इस आधार पर आरोपियों को 20, 20 वर्ष की सजा के अलावा 3500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।