आधी रात परिवार पर कहर,घर से लेकर थाना जाने तक हाथ-मुक्का, रॉड, बैट से मारते-पीटते रहे

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कोरबा(आधार स्तंभ)  :  बांकीमोगरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार के साथ आधी रात में घर से लेकर थाना जाते तक मारपीट करने का मामला सामने आया है। जीतराम साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने ईश्वरी दास साहू, राजश्री साहू, आरती साहू, राहुल साहू, फोटोबाई साहू और रिकेश चौहान के खिलाफ धारा 115(2), 191(2), 296 और 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज किया है।

जीतराम ने पुलिस को बताया कि वह कुदरीपारा में रहता है और राहुल डेली निड्स दुकान का संचालन करता है। 15 सितंबर 2026 की रात करीब 1 बजे वह घर में टीवी देख रहा था। इसी दौरान दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलने पर उसका भाई ईश्वरी दास साहू, बहू राजश्री साहू और भतीजी आरती साहू सामने मिले।

रिपोर्ट के अनुसार पुरानी रंजिश की बात को लेकर राजश्री साहू ने जीतराम से धक्का-मुक्की की और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ईश्वरी दास भी धक्का-मुक्की करने लगा। दोनों ने गंदी-गंदी गाली-गलौच की और ईश्वरी दास ने हाथ-मुक्के से मारपीट की।

इसी दौरान जीतराम की पत्नी जागेश्वरी साहू बीच-बचाव करने पहुंची तो राजश्री और आरती ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। आरती ने घर के पास रखे बैट से जीतराम के बेटे मयंक के साथ भी मारपीट की। इसी दौरान जीतराम की मां फोटोबाई साहू वहां पहुंची और जीतराम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगी।

जीतराम ने बताया कि मारपीट के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पैदल थाना रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था। ज्योति गारमेंट्स के पास पहुंचने पर उसके बेटे पियूष साहू के साथ ईश्वरी दास साहू ने मारपीट की तथा वहां भी धक्का-मुक्की और गाली-गलौच की।

जब वे थाना के पास पहुंचे तो ईश्वरी दास साहू, भतीजा राहुल साहू और रिकेश चौहान वहां आए। आरोप है कि रिकेश चौहान ने जीतराम को पीछे से पकड़ लिया, राहुल साहू ने हाथ-मुक्के से मारपीट की और ईश्वरी दास साहू ने लोहे की रॉड से मारपीट की। सभी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

मारपीट में जीतराम के सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा तथा बाईं कलाई में चोट आई। उसकी पत्नी जागेश्वरी के सिर, दाहिने हाथ और गर्दन में चोट लगी। बेटे पियूष साहू के हाथ और कान में तथा मयंक के सिर में चोट लगने की बात रिपोर्ट में कही गई है। जीतराम ने डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल कोरबा पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराया।

बांकीमोंगरा पुलिस ने जीतराम की रिपोर्ट पर छह आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 191(2)-BNS, 296-BNS और 351(3)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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