कोरबा(आधार स्तम्भ) : नगर पालिक निगम ने निर्माण ठेका कम्पनी राजेश्वर एसोसिएट्स, राताखार को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया है। कार्य का टेंडर ले लेने के बाद उसे अधूरा छोड़ देने वाली फर्मो के लिए यह कार्रवाई एक चेतावनी की तरह है।
राजेश्वर एसोसिएट्स कम्पनी को जारी पत्र में कहा गया है कि – विषयांतर्गत कार्य का अनुबंध क्र. 243 दिनांक 26.12.2024 अनुसार कार्यादेश क्र. 14333 दिनांक 30.12.2024, कार्यावधि 04 माह के तहत कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 29.04.2025 तक निर्धारित थी, किन्तु आज पर्यन्त तक कार्य पूर्णता तिथि से लगभग 10 माह व्यतीत होने के उपरांत भी आपके द्वारा अपूर्ण कार्यों को प्रारंभ नहीं किया गया है तथा कार्य यथा स्थिति बंद है। संदर्भित पत्र क्र. 05 दिनांक 30.01.2026 के तहत् आपको अंतिम नोटिस जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया था। परन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक किसी प्रकार का जवाब या अपना पक्ष इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है, तथा आपकी कार्य के प्रति अनिच्छा को परिलक्षित करता है, जो कि अनुबंध की कंडिका-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः अनुबंध की क्लॉज 2, 3 (i), (ii) (a), (iii), (v) के तहत आपको आबंटित कार्य को निरस्त करते हुए निविदा के दौरान जमा अमानत राशि को मय ब्याज राशि सहित राजसात की जाती है तथा बचे हुए शेष कार्य की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि आपके अन्य बिल या उपलब्ध सुरक्षा / परफारमेंस गारंटी या Arrears of Land Revenue से वसूल किया जावेगा, आपके फर्म मेसर्स राजेश्वर एसोसिएट्स, राताखार कोरबा को नगर पालिक निगम कोरबा की निविदाओं में भाग लिये जाने से 01 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया जाता है।



