डर्टी टीचर सोनवानी सस्पेंड, पुलिस का नाम लेकर डराते भी रहे

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कोरबा(आधार स्तंभ)  : कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आनंदराम सोनवानी, शिक्षक (एल.बी.) शासकीय कन्या आश्रम माध्यमिक शाला श्यांग, वि.खं. कोरबा को निलम्बित किया गया है।

उसके विरूद्ध शिक्षिका तथा छात्राओं के द्वारा कलेक्टर से लिखित शिकायत की गई कि आनंदराम सोनवानी पी.टी. के दौरान लड़कियों को घूरते हैं एवं गंदी नजरों से देखते रहते है तथा सोनवानी सर का अध्यापन विषय समाजिक विज्ञान होने के बावजूद अनावश्यक विषयों के बारे में पूछते हैं तथा छात्राओं को पुलिस का नाम लेकर डराते हैं ।जिला शिक्षा अधिकारी को जांच दल गठित कर जांच करायी गई। जांच दल को श्री सोनवानी द्वारा सहयोग नहीं किया गया तथा कार्यवाही के दौरान अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए जांच कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया।

आनंदराम सोनवानी शिक्षक (एल.बी.) का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। एतद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् आनंदराम सोनवानी शिक्षक (एल.बी.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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