अस्थायी फटाखा लाइसेंस हेतु 23 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

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सक्ती (आधार स्तंभ) :  दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी फटाखा लायसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों से 23 सितम्बर 2025 तक कार्यालय कलेक्टर जिला- सक्ती में आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बीरेंद्र लकड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को विस्फोटक नियम 2008 के तहत् निर्धारित प्रारूप-एल ई-05 आवेदन पत्र के साथ स्वयं का 03 पासपोर्ट साईज का कलर फोटो, फोटोयुक्त परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं नगरपालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नजरी नक्शा अंकित हो के साथ 600 रूपये का चालान (0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60-अन्य प्राप्तियाँ, 103- विस्फोटक पदार्थों हेतु) जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि दिनांक 23 सितम्बर 2025 के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

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