छत्तीसगढ़ में मृत्युदण्ड की सजा,मासूम को जिंदा जलाया था आरोपी ने

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रायपुर(आधार स्तंभ) :  अपहरण करने के बाद श्मशान घाट में मासूम बच्चे को जिंदा जला देने के मामले में न्यायालय ने दोषसिध्द आरोपी को मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा से दंडित किया है।

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वर्ष 2022 के 5 अप्रैल को उरला क्षेत्र में रहने वाले आरोपी पंचराम गेन्द्रे ने पड़ोस में रहने वाले 4 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया था। बच्चे को अपने साथ बेमेतरा ले गया था।

बच्चे के परिजनों ने उरला थाने में इसकी शिकातय दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि पड़ोसी पंचराम 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे उनके दो बेटे छह साल के दिव्यांश और 4 साल के हर्ष को घुमाने के लिए बाइक पर ले गया थ। थोड़ी देर बाद दिव्यांश को घर छोड़ दिया था और हर्ष को अपने साथ ले गया।

इस शिकायत को तत्कालीन एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और 2022 में शहर एएसपी रहे तारकेश्वर पटेल व क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को मामले में जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये थे। क्राइम व सायबर पुलिस ने पंचराम के मोबाइल के आधार पर उसकी पड़ताल शुरू की। आरोपी बार- बार लोकेशन बदल रहा था। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी नागपुर में है।

एएसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी ने बिना देरी किये पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल नागपुर के लिए रवाना किया और 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए आरोपी पंचराम को पकड़ा गया। रायपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बच्चे का अपहरण कर उसे अपने साथ बेमेतरा ले गया और श्मशान घाट में बच्चे पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। पूछताछ में ये भी बातें सामने आई थी कि आरोपी बच्चे की मां से एकतरफा प्रेम करता था। इसी के चलते उसने ऐसा किया था।

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