बिलासपुर(आधार स्तंभ) : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 29 कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते नौकरी से निकाल दिया गया है। यह निर्णय बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया। बर्खास्त कर्मचारियों में 1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले रोक लगाते हुए बर्खास्तगी पर रोक लगाई थी और बैंक को विभागीय कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें झटका लगा।
मिली जानकारी के अनुसार सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, लेकिन इसमें अनियमितता बरती गई थी। 29 की नियुक्ति फर्जी पाई गई थी। इसके बाद उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया था। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत आदेश दिया कि बैंक विभागीय कार्रवाई करते हुए मामले की जांच पूरी करे।
सीईओ ने इस मामले में 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच टीम बनाई, जिसने समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपी। जांच के दौरान कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। रिपोर्ट के आधार पर स्टाफ कमेटी ने सर्वसम्मति से 29 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।