मानदेय शिक्षकों की भर्ती में भी मलाई खोज रहे,मनमानी जारी, शिकायत पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान

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 भर्ती की अवधि 24 जुलाई तक बढ़ाई गई

कोरबा(आधार स्तंभ) :  जिले के प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानदेय शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। पिछले साल जिन मानदेय शिक्षकों को कार्य पर रखा गया था उन्हें प्राथमिकता देते हुए इनके अलावा रिक्त पदों पर मानदेय शिक्षक भर्ती लिए जाने हैं। इसके संबंध में जारी निर्देश के तहत 21 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई थी लेकिन मानदेय शिक्षकों और भृत्य की भर्ती में भी धांधली शुरू हो गई। इसमे भी मलाई खोजने और अपने लोगों को पहले से ही भर्ती ले लिए जाने की शिकायत आने लगी। पूर्व के मानदेय शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और उन्हें दरकिनार कर दूसरे लोगों को भर्ती लिया जा रहा है जबकि पुराने मानदेय शिक्षकों को प्राथमिकता देना है यह स्पष्ट किया गया है। शाला प्रबंधन विकास समिति के द्वारा भी मनमानी की शिकायत सामने आई। शहर से लेकर गांव तक इस तरह की शिकायत लगातार सामने आ रही है। पूर्व के मानदेय शिक्षकों में आक्रोश है तो वहीं नया आवेदन देने वालों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनके आवेदन लेने से इनकार किया जा रहे हैं। कई स्कूलों के मामले में आवेदन लेने से इनकार करने की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है।

 जनदर्शन में की गई शिकायत
विभिन्न आवेदकों के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन 21 जुलाई को आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वर्तमान में स्कूलों में किये जा रहे मानदेय शिक्षक एवं मानदेय भृत्य व्यवस्था में कुछ प्रधान पाठकों के द्वारा आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं एवं मानदेय शिक्षक/मानदेय भृत्य रखने की अंतिम तिथि 21 जुलाई के पूर्व ही मानदेय शिक्षक / मानदेय भृत्य का चयन कर लिया गया है।

 डीईओ ने जारी किया यह निर्देश

जनदर्शन में शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए डीईओ को निर्देश दिए। उनके निर्देश पर डीईओ टीपी उपाध्याय के द्वारा समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधान पाठक, प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक शाला,जिला कोरबा को मानदेय शिक्षक रखने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के आधार पर मानदेय शिक्षक/ मानदेय भृत्य रखने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 24 जुलाई 2025 किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की विस्तृत सूची संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करते हुए नियमानुसार योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाए। यदि इसके पूर्व चयन कर लिये है तो वृद्धि तिथि तक आवेदन प्राप्त कर पुनः चयन की कार्यवाही पूर्व में जारी निर्देशानुसार किया जाए

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