प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, प्रेमिका को 14 वर्ष का कारावास

Must Read

कोरबा(आधार स्तंभ) : प्रेमी युवक की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में दोषसिद्ध आरोपी (नाबालिग) किशोरी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली है।
घटना जुलाई 2020 की है। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम सकदुकला कलमीटिकरा में श्रवण प्रजापति की झोपड़ी में मंगतराम राठिया 20 वर्ष की लाश मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302, 201 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी विधि से संघर्षरत बालिका(किशोरी) को पाया। मृतक और किशोरी के मध्य प्रेम संबंध था। घटना दिनांक को दोनों में किसी बात पर विवाद में रस्सी से गला घोंटकर प्रेमी की हत्या कर दी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीमती ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में विचाराधीन रहा। दोषी पाने पर किशोरी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राम कुमार मौर्य ने मजबूत पैरवी की।

Latest News

थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में मिले अज्ञात शव की हो गई पहचान एक आरोपी और चार विधि से...

मामले में जूटमिल पुलिस ने पहले ही हत्या के अपराध में एक आरोपी और चार विधि से संघर्षरत...

More Articles Like This

- Advertisement -