नेशनल हाईवे टोल नियमों में बड़ा बदलाव, अब बिना फास्टैग के भी यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान, मिलेगा फायदा…

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नई दिल्ली (आधार स्तंभ) : देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल भुगतान के नियमों में अहम बदलाव किए हैं।

अब अगर आपकी गाड़ी पर वैध और चालू FASTag नहीं है, तो आप UPI से भुगतान कर सकते हैं — और इस स्थिति में आपको सामान्य टोल का 1.25 गुना शुल्क देना होगा। नया नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।

 

नकद भुगतान पर अब भी लगेगा दोगुना टोल

मंत्रालय के अनुसार, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं है, बंद है या रिचार्ज नहीं हुआ है, अगर वे नकद भुगतान करते हैं, तो उन्हें पहले की तरह दोगुना टोल चुकाना होगा।लेकिन यदि वही वाहन UPI से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल देना होगा।इस बदलाव का उद्देश्य नकद लेनदेन को घटाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का उदाहरण

अगर आप दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, तो:
एक्टिव फास्टैग के साथ टोल: ₹170
कैश में भुगतान पर: ₹340 (दोगुना)
UPI से भुगतान पर: ₹212.50 (170 × 1.25)
इस तरह, UPI भुगतान से ₹127.50 (लगभग 37.5%) की बचत होगी।

सरकार का उद्देश्य

सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि यह कदम हाईवे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों को कम करेगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मज़बूत बनाएगा।
यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में किया गया है।

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