ध्वनि प्रदूषण करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत जब्ती कार्यवाही

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कोरबा(आधार स्तंभ) : कोरबा जिले में रात के समय तय मानकों के विपरीत अधिक आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे सहित मशीन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

जप्ती कार्यवाही 06 नग साउण्ड बॉक्स मय डीजे साउंड सिस्टम (एम्पलीफायर), एक पेन ड्राइव के कीमती लगभग 200000 रुपये।

पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला द्वारा क्षेत्र में अवैध डी.जे. साउण्ड सिस्टम के संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्ग दर्शन में गेवरा बस्ती भस्माखार मनगांव तरफ रवाना हुआ था कि भस्माखार मनगांव में राम खिलावन पटेल नामक व्यक्ति अपने घर के बाहर 06 नग साउंड बॉक्स, मय डीजे साउंड सिस्टम (एम्पलीफायर) तथा एक पेन ड्राइव से तेज ध्वनि में बजाते मिला। जिसे बिना अनुमति के निर्धारित ध्वनि सीमा से ध्वनियंत्रो से ध्वनि प्रदुषण करने पर मौके पर अनावेदक राम खिलावन पटेल पिता रामकृष्ण पटेल उम्र 35 साल निवासी भस्माखार मनगांव थाना कुसमुण्डा के कब्जे से कोलाहॉल अधिनियम की धारा 5,15 के तहत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष चंद्र नागर, स.उ.नि. रफिक खान, आरक्षक 604 त्रिलोचन सागर, आरक्षक 608 विष्णु पाटले की अहम भूमिका रही

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