बिलासपुर(आधार स्तम्भ) : ज्वाली नाला क्षेत्र में नशीली इंजेक्शन की अवैध बिक्री के मामले में त्वरित और सशक्त विवेचना के चलते आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। दिनांक 03 सितंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ज्वाली नाला रोड के पास घेराबंदी कर आरोपी अरमान अख्तर उर्फ नुमान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 25-25 नग बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन और एविल इंजेक्शन, कुल मशरूका मूल्य 1836 रुपये, विधिवत जब्त किए गए।
इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 475/25 धारा 21 एवं 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक बसंत साहू द्वारा वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित तरीके से की गई। समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समयबद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप लगभग पांच माह के भीतर सुनवाई पूर्ण कर दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई।
न्यायालय के इस फैसले को नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



