छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बरपाली में अवैध रूप से संचालित समृद्धि राइस मिल को बंद करने का दिया आदेश

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कोरबा(आधार स्तंभ) :  छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही के अंतर्गत, समृद्धि राइस मिल यूनिट-2, ग्राम बारपाली को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत बिना वैध स्वीकृति के संचालन किए जाने के कारण बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

मंडल की निरीक्षण टीम द्वारा मिल परिसर में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इकाई संचालित हो रही थी जबकि इसके पास जल एवं वायु सम्मति प्राप्त नहीं थीं। इस गंभीर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए मंडल द्वारा इकाई को इकाई को बंद करने का आदेश 21 जुलाई को पारित किया गया। इस आदेश के अनुपालन में विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया गया, जिसके अनुसार समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 की विद्युत आपूर्ति विच्छिन्न करने की कार्यवाही की गयी।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार, राज्य में संचालित सभी उद्योगों को उनके प्रदूषण की संभावना और क्षमता के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिनमे उनको रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट में बांटा गया हैं इनमें से रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों में आने वाले सभी उद्योगों को संचालन से पूर्व मंडल से स्थापना की स्वीकृति एवं संचालन प्रारंभ करने से पूर्व संचालन की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। व्हाइट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को केवल सूचना की आवश्यकता होती है, परंतु यदि वे किसी जल स्रोत या वायुमंडलीय प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें भी अनुमति लेनी होती है।

मंडल की ओर से सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की गई है कि वे संचालन प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करें तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पूर्णतः पालन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु अधिकारी पर्यावरण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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