कोरबा(आधार स्तंभ) : कोरबा जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पवन कुमार कौशिक ने 19 सितंबर 2022 को रात में महिला कला बाई की हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि आरोपी पवन कुमार कौशिक ने महिला कला बाई के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने महिला के मुंह को दबाकर और उसके सिर में मारकर हत्या की थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था और अदालत में अभियोग पत्र पेश किया था। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें न्याय मिला है