कोरबा में बैंक से उधार लेने और चेक बाउंस होने पर आरोपी को 6 महीने की सजा

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कोरबा (आधार स्तंभ) :  कोरबा जिले की एक अदालत ने एक आरोपी को बैंक से उधार लेने और चेक बाउंस होने पर 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 2,50,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने का आदेश दिया गया है।

आरोपी आभा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर पहारू राम निराला ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की जमनीपाली शाखा से 1,00,000/- रुपये का ऋण लिया था। जब आरोपी ने चेक के माध्यम से रकम अदा करने की कोशिश की, तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी ने रकम अदा करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।

परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जमनीपाली शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।

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