रायपुर,(आधार स्तंभ) : जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को विकासखंड छुईखदान के साल्हेवारा स्थित बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर में नियमों के विरुद्ध सोनोग्राफी केंद्र संचालित किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी सेंटर को सीलबंद किया।
बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, साल्हेवारा के संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायत के आधार पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला नोडल अधिकारी डॉ. मनीष बघेल एवं उनकी टीम द्वारा केंद्र का निरीक्षण एवं जांच की गई थी। जांच के दौरान सोनोग्राफी केंद्र के संचालन में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के पालन में कई कमियां पाई गई थी। इस पर केंद्र संचालक को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए थे।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित सोनोग्राफी केंद्र में कोई अधिकृत रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत निर्धारित प्रारूपों को नियमानुसार नहीं भरा जा रहा था। सोनोग्राफी रिपोर्टिंग से संबंधित दस्तावेजों की जांच में ऐसे रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी पाए गए, जिनमें




