रायपुर(आधार स्तंभ) : फ्लाईऐश परिवहन के नाम पर 21 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी विनोद अग्रवाल (58) उर्दना चौक में तिरुपति रोड कैरियर नाम से ट्रांसपोर्ट कारोबार संचालित करते हैं। उनके नाम से तीन और उनके बेटों रजत व परख अग्रवाल के नाम से 15 ट्रेलर शिवान वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के तहत संचालित हैं। विनोद अग्रवाल का झारसुगड़ा स्थित राजपूत इंटरप्राइज के संचालक मंजय सिंह से व्यापारिक परिचय है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक 16 दिसंबर 2024 को मंजय सिंह उनके रायगढ़ स्थित कार्यालय आया और बताया कि उसे एनटीपीसी दर्रीपाली से पत्थलगांव तक फ्लाईऐश ढुलाई का ठेका रेफेक्स इंडस्ट्रीज से मिला है। 950 रुपये प्रति मीट्रिक टन भाड़ा तय कर 18 ट्रेलर वाहनों को चालक सहित दर्रीपाली (ओडिशा) भेजा गया।
29 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 के बीच सभी ट्रेलरों द्वारा नियमित रूप से फ्लाईऐश ढुलाई की गई और कुल 45 भाड़ा पर्चियां सौंप दी गईं। इसके आधार पर 21,09,927 रुपये का भुगतान बनता था, जिसे विनोद अग्रवाल के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की बात कही गई।
कई महीने बीतने के बाद भी भुगतान न मिलने पर संदेह गहराया। अगस्त और सितंबर 2025 में मंजय सिंह ने भुगतान के नाम पर तीन चेक दिए—10 लाख रुपये, 9,18,732 रुपये और 1,91,194 रुपये के। लेकिन सभी चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए।
चेक बाउंस होने से ठगी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने तत्काल पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मंजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



