नई दिल्ली(आधार स्तंभ) : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशानिर्देशों का मकसद सेवानिवृत्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और कर्मचारियों के अनुकूल बनाना है। नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद अब कर्मचारियों को VRS से संबंधित मंजूरी, प्रक्रिया और लाभों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
सरकार के अनुसार, हाल के वर्षों में VRS के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय कर्मियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में सुधार किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति प्रक्रिया सरल और स्पष्ट बनाई जा सके।
नई गाइडलाइंस में VRS आवेदन की समयसीमा, स्वीकृति प्रक्रिया, नोटिस पीरियड, विभागीय जांच की स्थिति, वित्तीय लाभ, पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इन दिशानिर्देशों से कर्मचारियों को पारदर्शिता मिलेगी और विभागों के बीच भ्रम की स्थिति कम होगी।
इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या अनुशासनात्मक जांच लंबित है, तो उसकी VRS अर्जी पर विशेष परिस्थितियों में ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं, कई मामलों में बिना किसी लंबी प्रक्रिया के स्वीकृति देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
नई गाइडलाइंस में यह भी उल्लेख है कि VRS लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पहले की तरह ही अधिकार मिलेगा, बशर्ते वे नियमों का पालन करते हों। इसके अलावा विभागों को निर्देश दिया गया है कि VRS आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय अनिवार्य रूप से लिया जाए, ताकि कर्मचारी को अनिश्चितता में न रहना पड़े।
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से न केवल सेवानिवृत्ति प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि कर्मचारियों में भरोसा भी बढ़ेगा। नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद मंत्रालयों और विभागों को उन्हें जल्द से जल्द प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, खासकर उन लोगों के लिए जो VRS पर विचार कर रहे हैं या इस संबंध में पहले से प्रक्रिया में हैं। नई गाइडलाइंस से पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुविधाओं में भी सुधार होने की उम्मीद है।

