करतला (आधार स्तंभ) : करतला विकासखंड में एक पंचायत ऐसा भी है जहां निर्वाचन के बाद एक बार भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं हुआ है। जबकि बाकी सभी पंचायतों में अब तक चार बार ग्राम सभा का आयोजन किया जा चुका है जिसमें कलेक्टर आदेश पर एक बार विशेष ग्राम सभा भी शामिल है।
मामला करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत जर्वे का है जहाँ के सरपंच और सचिव की उदासीनता के कारण इस वर्ष एक बार भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है जबकि इसी माह अक्टूबर में इस वर्ष का चौथा ग्राम सभा 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था।
वर्ष में चार बार ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 ग्राम सभा के सम्मिलन (बैठक) और उससे संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करती है। चूंकि पंचायती राज अधिनियम राज्य सूची का विषय है अतः छत्तीसगढ़ में, ग्राम सभा की बैठकें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित करना अनिवार्य है। ये बैठकें आमतौर पर 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती हैं। इसके अतिरिक्त, जून और नवंबर के महीनों में भी सुविधाजनक तिथियों पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है। चुंकि माह फरवरी में चुनाव सम्पन्न होने के बाद अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर माह में सामान्य ग्राम सभा आयोजित की गई और साथ ही कोरबा कलेक्टर के आदेश पर 25 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन सभी पंचायतों में किया गया है।
जर्वे में एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ अभी तक
फरवरी में चुनाव सम्पन्न होने के बाद 8 माह में अभी तक ग्राम पंचायत जर्वे में एक भी बार ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जाना सरपंच, सचिव व संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को साफ साफ उजागर करता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधितों को कलेक्टर के आदेश की कोई परवाह ही नहीं है तभी उनके आदेश को दरकिनार करते हुए अभी तक एक भी ग्राम सभा आयोजित नहीं किया गया है।
सचिव नियमित नहीं आता है पंचायत, ग्रामीण परेशान
ग्राम पंचायत जर्वे के सचिव शोभित राम राठिया के दर्शन पंचायत में कभी कभार ही हो पाते हैं जिससे ग्रामीणों को अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव मुख्यालय में नहीं रहते और बहुत कम पंचायत में आते हैं और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते जिसकी वजह से ग्रामीणों को अपने काम के लिए पंचायत के कई बार चक्कर लगाना पड़ता है फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है।
जनपद सी ई ओ अनजान या जानबूझकर मौन
कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम सभा के आयोजन का आदेश सभी पंचायतों में जनपद सी ई ओ द्वारा जारी किया जाता है और एक शासकीय कर्मचारी को सभी पंचायतों में सभा आयोजन के लिए प्रभारी बनाया जाता है। साथ ही उनके द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर कार्यवाही का विवरण, फोटो, वीडियो सहित जनपद कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चार बार ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है तो क्या जर्वे में ग्राम सभा न होना अब तक जनपद सी ई ओ के संज्ञान में नहीं आ पाया है या सी ई ओ द्वारा सब जानते हुए जानबूझकर आंख बन्द कर लिया गया है।



