अब NEET-PG में मेडिकल संस्थानों को फीस डिटेल्स देनी होगी:सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Must Read

नई दिल्ली।’ NEET-PG की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्‍ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्‍स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को NEET-PG में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया।

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्‍लॉकिंग पर पेनल्‍टी लगाने का भी ऑर्डर दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है तो उसे NEET-PG के अगले एग्जाम से डिस्क्‍वालिफाई कर दिया जाए।

NEET PG 2024 परीक्षा के एस्पिरेंट्स ने सितंबर 2024 में परीक्षा में पारदर्शिता के लिए याचिकाएं दायर की थीं। स्‍टूडेंट्स की मांग थी कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NBEMS एग्‍जाम के क्‍वेश्‍चन पेपर और स्‍टूडेंट्स की आंसर भी जारी करे। इससे कैंडिडेट्स को अपने रिजल्‍ट का सही आकलन करने और बेहतर तैयारी करने में मदद होगी।

स्‍टूडेंट्स की दूसरी मांग थी कि एग्‍जाम एक ही शिफ्ट में हो। दो शिफ्ट में एग्‍जाम होने से रिजल्‍ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी होता है जो कि फेयर नहीं है।

Latest News

कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, सचिव की लापरवाही के कारण नहीं हुआ 25 जून को विशेष ग्राम सभा

करतला(आधार स्तंभ) : सचिव की लापरवाही के कारण नहीं हो सका विशेष ग्राम सभा। ग्राम पंचायत चिचोली का मामला।...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -