अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

Must Read

कोरबा 21 जनवरी 2025/नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 संपन्न कराये जाने की घोषणा कर दी गई है तथा निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध भी शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Latest News

किन्नर रिया ने तन्नू को मार डाला,गुरू-चेला बनने की बात पर भिड़े थे दोनों किन्नर,घटना के चंद घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर(आधार स्तंभ) :  बिलासपुर जिले में किन्नरों की पार्टी के दौरान गुरु बनाने व चेला नहीं बनने की बात...

More Articles Like This

- Advertisement -