इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी के खिलाफ FIR खारिज नहीं

Must Read

बेंगलुरु। में AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज कर दी। निकिता के वकील ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये बताता हो कि निकिता अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल थी।

निकिता के वकील की इस दलील पर जस्टिस एसआर खन्ना ने FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में गड़बड़ी वाली जांच का सवाल ही नहीं उठता है। आप (निकिता) जांच क्यों नहीं चाहती हैं?

Latest News

नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन का एक्शन, बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर सील

रायपुर,(आधार स्तंभ) :  जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के...

More Articles Like This

- Advertisement -