2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद, आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अब सभी जिलों के कलेक्टरों ने आदेश किए जारी

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रायपुर (आधार स्तंभ): अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अब सभी जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया है।

 

दरअसल, हर वर्ष गांधी जयंती पर सरकार द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को लोग बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। उनकी स्मृति में इस दिन शराब दुकानों को बंद रखा जाता है।

मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में कलेक्टर का आदेश

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को जिले की सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, दुकानों से संलग्न अहाते एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित व्यावसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया है और इसका पालन अनिवार्य होगा।

सरगुजा जिले में भी मदिरा दुकानों पर ताला

आबकारी आयुक्त के निर्देश का पालन करते हुए कलेक्टर सरगुजा ने भी गांधी जयंती पर जिले में शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस दौरान जिले की सभी देशी व विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल. 8 एवं मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टरों ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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