रायपुर(अधत स्तंभ) : नगर निगम ने आगामी त्यौहारों और धार्मिक पर्वों के अवसर पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस), 26 अगस्त (श्रीगणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस) को लागू रहेगा।
नगर निगम ने सभी जोनल अफसरों और इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का पालन सख्ती से करवाएं और नॉनवेज दुकानों की निगरानी करें। मेयर मीनल ने स्पष्ट किया कि इन पावन पर्वों के दौरान धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।



