छत्तीसगढ़(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले और कोयला लेवी घोटाले में आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है।
शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं
– छत्तीसगढ़ से बाहर रहना: सूर्यकांत तिवारी को जांच एजेंसियों या निचली अदालतों द्वारा आवश्यक होने पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में रहना होगा।
– पासपोर्ट जमा करना: उन्हें अपने पासपोर्ट संबंधित दस्तावेज विशेष अदालत में जमा करने होंगे।
– गवाहों से संपर्क नहीं : उन्हें गवाहों से संपर्क नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.
– जांच में सहयोग : उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाए जाने पर उपस्थित होना होगा.
अगली कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल सूर्यकांत तिवारी के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गहन समीक्षा कर रहा है। आने वाले दिनों में मामले में स्थायी जमानत या अन्य कानूनी विकल्पों को लेकर भी सुनवाई की संभावना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बावजूद आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में दर्ज अन्य मामलों की कार्रवाई भी जारी है|



