कोरबा (आधार स्तंभ) : शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश के तहत शिक्षक भानु यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

भानु यादव को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। जिसका जवाब भानु यादव ने दिनांक 03.07.2025 को प्रस्तुत किया जो कि संतोषप्रद नहीं है। प्रकरण में प्रधान पाठक के दो बयान परस्पर विरोधाभाषी होने के कारण दिनांक 07.07.2025 को पत्र द्वारा प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा को कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसका जवाब राजेश कुमार साहू प्रधान पाठक ने 08.07.2025 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर भानु यादव के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की पुष्टि होना पाया गया ।
भानु यादव का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम 3 एवं 23 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। एतद्द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् भानु यादव शिक्षक (एल.बी.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।