मुंगेली(आधार स्तंभ) : घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2025 को ग्राम कोसाबाडी थाना लोरमी निवासी पुष्पा पति जनकगिरी गोस्वामी 35 वर्ष के द्वारा थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि उसकी पुत्री कु. महेश्वरी गोस्वामी 7 वर्ष ग्राम कोसाबाड़ी के शासकीय स्कूल में कक्षा दूसरी पढाई कर रही है,उसे 11-12 अप्रैल 2025 की रात्रि लगभग 02 बजे के मध्य अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज किया गया।
गुम बालिका का पारिवारिक पृष्ठभूमि
अपह्ता कु. लाली उर्फ महेश्वरी का पिता जनकगिरी बचपन से एक पैर से पोलियोग्रस्त है। जनकगिरी के 02 भाई हेमगिरी, भानगिरी है व हेमगिरी के दो लड़के रामखिलावन व चिम्मन है व भानगिरी निसंतान है। जनकगिरी के पोलियो ग्रस्त होने के कारण उसका विवाह पुष्पा गिरी से हुआ है जो कि कमजोर मानसिक स्थिति की महिला है। जनक गिरी एवं पुष्पा गिरी के पांच बच्चे है, श्रद्धा गिरी, मालती उर्फ माही, हिमांशु, मयंक तथा सबसे छोटी लाली उर्फ महेश्वरी है। जनक गिरी एवं पत्नी पुष्पा गिरी के आय का कोई साधन नही है। पुष्पा गिरी महुआ की कच्ची शराब बनाकर विक्रय करती है तथा जनक गिरी अपनी तीन पहिया रिक्शा में सामान बेचने का काम करता था। पूरा परिवार चिम्मन गिरी से आश्रित तथा भानगिरी के नि:संतान होने पर बेटे मयंक को गोद लेना पाया गया। करीब डेढ़-दो वर्ष पूर्व जनक गिरी को लकवा मार दिया था, तब से वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। अधिकतर बच्चे चिम्मन गिरी व रामखिलावन के पास ही रहना पाया गया।
खोपड़ी एवं मानव अस्थियां मिलने से लाली की हत्या उजागर
मामले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा मौके पर उपस्थित होकर घटना के सम्भावित कारणों पर विवेचना हेतु पुलिस की अलग-अलग टीम बनाकर कार्य विभाजन कर दायित्व सौंपा गया। विभिन्न बिन्दुओं सीसीटीव्ही परीक्षण, साइबर सेल की तकनीकी साक्ष्य एवं विभिन्न गवाहों का पृथक-पृथक कथन लेखबद्ध किया गया तथा आसपास ईलाको तथा ग्रामों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, घटना स्थल के पास स्थित श्मशान से करीबन 100 मीटर दूरी पर खेत में दिनांक 06.05.2025 को मानव अवशेष खोपडी तथा अस्थियां मिलने पर थाना लोरमी में मर्ग क्रमांक 38/2025 कायम कर जांच में लिया गया। उक्त मानव अवशेष खोपड़ी तथा अस्थियां का परीक्षण में विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा करीब 07-08 वर्ष की बालिका का होना रिपोर्ट में उल्लेखित होना पाया गया। पुष्टि के लिए माता-पिता से डीएनए परीक्षण कराया गया जिसमे पॉजिटिव आया। चिकित्सक के अभिमत से कु.लाली उम्र 07 वर्ष की हत्या किये जाने के प्रमाण पाये गये। प्रकरण में हत्या की धारा 103(1), 140, 238, 61, 3(5) बी एन एस जोड़ी गई।
पुलिस विवेचना एवं नार्को टेस्ट में मिली सफलता
विवेचना में पाया गया कि घटना स्थल ग्राम कोसाबाड़ी तथा आसपास के गांव अचानकमार टाईगर रिजर्व के निकट में स्थित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जादू-टोना, बैगा-गुनिया, झाड-फंक, तंत्र-मंत्र संबंधी अनेक रीतियां प्रचलन में है। इन विधियों में विचारना, फुंकना, तथा झरन नामक पूजा पद्यति प्रयोग में लायी जाती है। विचारना तथा फूंकना की विधि किसी के गुमने, बीमार होने अथवा संतान प्राप्ति के लिये प्रयुक्त होती है। झरन, नामक पूजा पद्यति से मनोवांछित धन की प्राप्ति होने की मान्यता है। इस संबंध में घटना स्थल निरीक्षण पर कुछ स्थानो पर पूजन सामाग्री नारियल, नीबू, आगरबत्ती, कपडे आदि भी प्राप्त हुये थे। विवेचना क्रम में पडोसी के द्वारा छत से घटना समय रात्रि में एक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति (महिला/पुरुष) के द्वारा घर से लगे श्मशान तरफ ले जाते देखा जाना बताया गया था। अपृहत बालिका कु. लाली उर्फ महेश्वरी का चिम्मन व रितु के घर में आना-जाना व रहना पाया गया। चिम्मन व गांव का ही आकाश मरावी घटना दिनांक को उपस्थित पाया गया साथ ही ग्राम डोगरिया निवासी रामरतन निषाद से चिम्मन झाड़-फुक बैगा का काम सीखा है जो साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में बैगा झाड़ फुक करते थे। चिम्मन की पत्नि रितु गोस्वामी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी महिला है जिसका पुरे परिवार मे वर्चस्व है व गांव में अनेक संस्थाओं से रूपये लोन लेकर रखी है तथा अपहृत बालिका की मां पुष्पा के माध्यम से उससे मिलकर अवैध कच्ची महुआ शराब का ब्रिकी करती है।
विवेचना क्रम में ऋतु, चिम्मन, खिलावन, आकाश, पुष्पा तथा रामरतन बार-बार अपना कथन बदलते रहे। प्रकरण की विवेचना के दौरान ऋतु तथा पुष्पा का पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को परीक्षण विशेषज्ञों से कराया गया। उक्त परीक्षण में प्राप्त संकेतों से मामला लगभग सुलझ गया। कु. लाली के जरिए झरन नामक पूजा पद्यति हेतु उसकी मां पुष्पा से सहमति इस पूजा पद्यति में प्राण जाने की संभावना होने से नहीं मिली। इसके बाद ऋतु ने कु. लाली को लेकर आने के लिये नरेन्द्र मार्को को पैसे दिये थे। ऋतु बहुत महत्वाकांक्षी है तथा वह पैसे कमाने के लिये बहोत से काम करती है। नरेन्द्र मार्को को कोसाबाडी छोडकर चले जाने के लिये भी पैसे दिये थे। चिम्मन बैगा का काम जानता है उसे झरन पूजा विधि भी आती है। दिनांक घटना को चिम्मन ही पूजा का सामान लेकर आया। नरेन्द्र मार्को रात्रि 1 बजे कु. लाली को लेकर आया था। ऋतु ने लाली को झरन पूजा के लिये काला कपडा पहनाया। पुलिस के द्वारा पकडे जाने से बचने के लिये आकाश को बोलकर लाली की मृतदेह को खेत में दफना दिये।
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना से उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, स्वीकारोक्ति, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से आरोपियों ऋतु, चिम्मन, नरेन्द्र मार्को, रामरतन एवं आकाश के द्वारा एक राय होकर अपराध करना प्रमाणित हुआ। आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त छुरा व कुछ अस्थियां को जप्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया गया।
गिरफ्तार आरोपी का नाम :-
- चिम्मन गिरी गोस्वामी पिता हेमगिरी उम्र 40 वर्ष
- ऋतु गोस्वामी पति चिम्मन गिरी उम्र 36 वर्ष
- नरेन्द्र मार्को पिता शिशुपाल उम्र 21 वर्ष
- आकाश मरावी पिता सुरेश उम्र 21 वर्ष सभी निवासी कोसाबाड़ी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.
- रामरतन निषाद पिता जनकराम उम्र 45 वर्ष निवासी डोंगरिया थाना लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग.
- धोखाधड़ी का मामला भी दर्जप्रकरण की आरोपी ऋतु गोस्वामी पति चिम्मन के द्वारा अपने ग्राम निवासी झामियाबाई पन्द्राम के नाम पर लोन लेकर लोन की राशि को धोखाधड़ी कर बेइमानीपूर्वक लेकर विश्वासघात कर लोन की राशि हड़पने पर प्रार्थिया द्वारा दिये गये आवेदन पर जांच उपरांत थाना लोरमी में अपराध क्र.449/25 धारा 420,406 भादवि कायम कर आरोपिया ऋतु गोस्वामी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।
इनकी रही अहम भूमिका
उक्त कार्यवाही में उपनिरिक्षक सुशील कुमार बंछोर सायबर सेल प्रभारी, सतेन्द्रपुरी गोस्वामी तत्कालिन थाना प्रभारी लोरमी, सुन्दरलाल गोरले, नंदलाल पैकरा, asi निर्मल घोष, राजकुमारी यादव, साइबर सेल से प्रधान आरक्षक लोकेश राजपूत, नरेश यादव, बाली ध्रुव, आरक्षक भेषज पाण्डेकर, गिरीराज, हेमसिंह, रवि मिंज, नागेश साहू, दुर्गा यादव एवं साइबर सेल तथा लोरमी पुलिस की अहम भूमिका रही।