मां ने दूसरे पति के साथ मिलकर की 4 साल के बेटे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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दुर्ग (आधार स्तंभ) :  दुर्ग में अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या मामले में उसकी मां और सौतेले पिता को कठोर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 1000 रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। वहीं जुर्माना न भरने पर 8 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दरअसल, पूरा मामला 2 साल पुराना है। आरोपी गायत्री को पहले पति से जगदीप सिंह (4 साल) का बेटा था। जगदीप का सौतेला पिता मनप्रीत उसके साथ आए दिन मारपीट करता था और गायत्री भी उसे मारती थी। इसी दौरान 31 जनवरी 2023 की रात दोनों ने जब जगदीप सिंह को खूब पीटा। अंदरूनी चोट आने से 4 साल का जगदीप बेहोश हो गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दंपति ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और मासूम का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जानकारी सामने आई कि अत्यधिक मारपीट होने की वजह से मासूम की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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