भ्रष्टाचार के दो गंभीर मुद्दों को सभा में रखा सावित्री अजय कंवर ने, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने पर सी ई ओ लिखा पत्र

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कोरबा(आधार स्तंभ) : जिला पंचायत कोरबा की सभापति (वन विभाग) सावित्री अजय कंवर ने सामान्य सभा में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन को निरस्त कर पुनः पालन प्रतिवेदन मंगाने लिखा पत्र। उनके द्वारा संज्ञान में लाये गए दो गंभीर मुद्दों का पालन प्रतिवेदन पेश नहीं करने के संबंध में संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने की मांग।

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सावित्री अजय कंवर ने बताया कि जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक दिनांक 24/03/2025 को संपन्न हुई जिसमें उनके द्वारा दो गंभीर मुद्दों को रखा गया था जो कि इस प्रकार है:-

  1. प्रथम मुद्दाः- ग्राम पंचायत साजापानी, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के रोजगार सहायक लखन कंवर के द्वारा फर्जी बिल लगाकर सन् 2015 से 2018-19 तक 47 नग बिल / देयक से राशि 4310200/ रू. (तिरालीस लाख दस हजार दो सौ रुपये) का गबन कर लिया गया। जिस पर जनपद पंचायत करतला के द्वारा दिनांक 09/05/2022 को पुलिस अधीक्षक कोरबा को एफआईआर दर्ज कर करने लिए पत्र भेजा गया। साथ ही कुल 47 नग बिल एवं राशि 4310200/ रू. बिना प्रशासनिक स्वीकृति के उपयोग करते हुए गबन होना पाया गया है। अंततः उक्त प्रकरण प्रमाणित पाते हुए तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत कोरबा के द्वारा पत्र कमांक 1314/जि.प./ MGNREGA / शिका. / 2022 कोरबा दिनांक 09/09/2022 आदेश माध्यम से अविलंब संबंधित सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक के विरूद्ध FIR (प्राथमिकी सूचना दर्ज) करने का आदेश जारी किया गया जिसमें मात्र 1,75,000/ रू. (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) की वसूली कर मामले को दबा दिया गया जो कि आज पर्यंत तक सीईओ करतला के द्वारा संबंधित के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज नही करवाया गया। यह एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश/निर्देश के अवहेलना की श्रेणी में आता है एवं अनुशासनहीनता है।
  2. दूसरा मुद्दाः- जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम बरीडीह के धनवार पारा में मनरेगा के तहत वर्ष 2016-17 में तालाब निर्माण की स्वीकृति हुई थी। 12 लाख 81 हजार 700 रूपये की स्वीकृत राशि के साथ 30 दिसम्बर 2016 को आदेश जारी हुआ। 23 जनवरी 2019 को कार्य प्रारंभ होकर 29 जून 2019 को कार्य पूर्ण हुआ। जिसमें श्रमिक लागत 12 लाख 57 हजार 410 रूपये आई। 1700 मीटर लंबाई-चौड़ाई क्षेत्रफल में निर्मित इस तालाब को माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाईडलाईन के विपरीत जाकर राखड़ से पूर्ण रूप से पाट दिया गया। तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर कोरबा जनपद पंचायत सीईओ जी.के. मिश्रा, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी बी.पी. भारद्वाज, आरईएस विभाग के अधिकारी एस.डी.ओ. कमल साहू, उपयंत्री दिनेक कुमार साहू एवं कोरबा जनपद पंचायत से करारोपड़ अधिकारी चतुरानन द्वारा जांच किया गया। जांच में यहां तालाब की शिलापट्टिका जरूर मिली लेकिन तालाब का नामोनिशान (तालाब नही पाया गया) मिट चुका था। इस गामले में तालाब को पाटने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए वसूली की कार्यवाही कराया जाये।

दिनांक 20/06/2025 को दूसरा सामान्य सभा बैठक था जिसमें सामान्य सभा बैठक दिनांक 24/03/2025 के मुद्दे का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पंचायत की महत्वपूर्ण योजना पर कुछ भ्रष्टाचारियों से प्रेरित होकर संबंधित अधिकारी के द्वारा उक्त दोनों मुद्दे के संबंध में प्रतिवेदन नहीं दिया ना ही प्रतिवेदन का कहीं पर जिक्र भी किया गया। साथ ही उक्त दोनों मुद्दे पर कार्यवाही भी नहीं हुई जो अत्यंत निराशाजनक एवं भ्रष्टाचारियों को शरण देने तुल्य प्रतीत होता है। जिला पंचायत सीईओ से अपेक्षा जाहिर की गई है कि दिनांक 24/03/2025 को जिला पंचायत सदस्य सावित्री अजय कंवर द्वारा रखे उपरोक्त दोनों गंभीर मुद्दों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए एवं सामान्य सभा बैठक दिनांक 20/06/2025 को प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हुए पुनः पालन प्रतिवेदन मंगाई जावे। सावित्री अजय कंवर ने कहा है कि यह भी विदित रहे कि उक्त दोनों मुद्दे जिला कोरबा के अत्यंत संवेदनशील मुद्दे होने से जनाक्रोश की स्थिति निर्मित है। यदि उक्त मुद्दे पर कार्यवाही नहीं होगा तो कभी भी जन आंदोलन, हड़ताल आदि की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग व अधिकारी की होगी।

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