कोरबा-कटघोरा(आधार स्तंभ) : निर्दयी पति ने अपनी पत्नी की जघन्य हत्या पुत्री की आंखों के सामने ही कर दी थी। आरोपी को न्यायालय ने आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दिया गया कि रीता साहू को उसके पति बजरंग साहू ने घटना दिनांक 23 अगस्त 2022 को गाली गलौच करते हुए फावड़ा से मारकर हत्या कर दिया। जब बजरंग साहू अपनी पत्नी को मार रहा था, उस समय अपनी पुत्री के हाथ-पैर को रस्सी से बांध दिया था जो कि घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।
प्रार्थी श्रीमती रानी साहू के द्वारा थाना दीपका में उक्त घटना की रिपोर्ट किये जाने पर आरोपी बजरंग साहू उर्फ तुम्बा पिता विमल साहू उम्र 35 वर्ष, निवासी ज्योतिनगर दीपका के विरुद्ध अपराध क्रमांक 171/2022 में धारा 307, 302, एवं 506 भाग दो भा.द.सं. का मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 506 भाग दो भा.द.वि. के तहत अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संपुष्किारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त कर अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा