न्यू कोरबा हॉस्पिटल व श्वेता हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी, जवाब न देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

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कोरबा(आधार स्तंभ) : श्वेता हॉस्पिटल कोरबा और न्यू कोरबा हॉस्पिटल को मिला कारण बताओ नोटिस। 24 घंटे के अंदर करना होगा जवाब प्रस्तुत, अन्यथा होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही।

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श्वेता हॉस्पिटल कोरबा में घटित प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 24.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्राथिकृत निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में निम्न कमियां/अनियमिताएं पाई गई है :

1. नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक बेड पर 01 चिकित्सक एवं 01 नर्सिंग स्टॉफ का होना आवश्यक है, किन्तु संस्था में 30 बेड के मान से केवल 01 एम.बी.बी.एस. चिकित्सक एवं 02 बी.ए.एम.एस. चिकित्सक का ड्यूटी डॉक्टर पदस्थ होना पाया।

2. संस्थान में छोटा पैथोलॉजी लैब के संचालन की अनुमति प्राप्त है किन्तु संस्था में सभी प्रकार के जांच की सुविधा दिया जाना पाया गया।

3. संस्थान में ओ.टी. रजिस्टर के निरीक्षण में पाया गया कि माह जनवरी 2025 से 23.06.2025 तक कुल 368 ऑपरेशन किया गया है। जिसमें से 40 ऑपरेशन डॉ. एम. कुजुर के द्वारा किया जाना पाया गया, जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत संस्था में पंजीकृत नही है।

4. संस्थान में ओ.पी.डी. रजिस्ट्रर के निरीक्षण में शासकीय चिकित्सक डॉ. राकेश वर्मा, डॉ. वेदप्रकाश गिल्ले, के द्वारा ओ.पी.डी. मरीजों का रवास्थ्य परीक्षण किया जाना पाया गया। जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत संस्था में पंजीकृत नही है।

5. भर्ती मरीजों के दस्तावेज का परीक्षण करने पर मरीजों का उपचार हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक के विजीट के दौरान दस्तावेजों में अपना हस्ताक्षर, समय एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, सभी दस्तावेजों में संस्था के ड्यूटीरत आर.एम.ओ. (बी.ए.एम.एस.) चिकित्सक द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों को बनाया जा रहा है।

6. उक्त संस्थान में निरीक्षण के दौरान ओ.पी.डी. में केवल डॉ. तृप्ती मरकाम एवं डॉ. ब्रिजेश सिदार उपस्थित पाये गये एवं अन्य चिकित्सक जैसे शिशुरोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित नही थे, और न संबंधितों के उपस्थिति पंजी प्रस्तुत किया गया।

न्यू कोरबा हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा का नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में प्रतिष्ठान में निम्न कमियां/अनियमिताएं पाई गई है:-

1. संस्था कुल 104 बिस्तर हेतु नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीकृत है। जिसमें 16 वेड का आई.सी.यू. संचालित किया जा रहा है, चिकित्सालय में कुल 03 एम.बी.बी.एस. चिकित्सक, 10 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक पदस्थ है। नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक 20 बेड पर 01 चिकित्सक एवं 01 नर्सिंग स्टॉफ (प्रत्येक शिपटअनुसार) होना आवश्यक है। किन्तु नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार चिकित्सालय में ड्यूटी चिकित्सक पर्याप्त नही होना पाया गया।

2. संस्था द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानानुसार बिना सूचना/अनुमति के जिले एवं जिले के बाहर के कई चिकित्सको की सेवाए विजिटिंग चिकित्सक के रूप में सेवाएं लेकर मरीजो के भर्ती उपचार कराया जाना पाया गया।

3. संस्था को छोटा पैथोलॉजी लैब के संचालन की अनुमति प्राप्त है किन्तु आपकी संस्था द्वारा सभी प्रकार के जांच की सुविधा चिकित्सालय में ही की जा रही है।

उल्लेखित कमियों के आधार पर श्वेता हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय 02 के नियम 09 एवं अध्याय 03 के 12 (क) 1,2,3 कंडिका (ख) एवं नियम 13 (अ) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन पाया गया।

इसके लिए दोनों हॉस्पिटल संचालकों को 24 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया जवाब प्रस्तुत न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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