न्यायालय ने ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों को भेजा नोटिस, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप

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रायपुर(आधार स्तंभ) :  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर की पीठासीन अधिकारी आकांक्षा बेक के न्यायालय ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के तीन अधिकारियों—निदेशक अमरेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर और उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा—को नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों को 25 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला अपराध क्रमांक 02/2024 और 03/2024 से संबंधित है, जिसमें निखिल चंद्राकर नामक आरोपी का धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए जाने की बात कही गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त कथन वास्तव में न्यायालय में दर्ज नहीं किया गया, बल्कि विवेचकों द्वारा अपने कार्यालय के कंप्यूटर में दस्तावेज तैयार कर पेन ड्राइव के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

अधिवक्ता गिरीश चंद्र देवांगन द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर के सतर्कता विभाग को लिखित शिकायत दी गई है। फोरेंसिक जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि विवेचकों द्वारा तैयार दस्तावेजों के फॉन्ट न्यायालय के प्रमाणित अभिलेखों से भिन्न हैं, यहां तक कि उनमें मिश्रित फॉन्ट का उपयोग किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवेचकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर न्यायालय को भ्रमित किया और उसे सर्वोच्च न्यायालय में वास्तविक दस्तावेज बताकर प्रस्तुत किया। इस कृत्य को न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर हेराफेरी और मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की साजिश बताया गया है।

इस संबंध में दाखिल दांडिक परिवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तीनों अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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